छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर का आदेश - अब 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा ली जाएगी
"महाधिवक्ता, महाधिवक्ता कार्यालय
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय परिसर, बोदरी
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)"
चेतावनी सूचना
कि छत्तीसगढ़ राज्य स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने मंत्रिमंडल में पिछले कुछ वर्षों से बिना बोर्ड परीक्षा के कक्षा 5वीं एवं 8वीं की परीक्षा आयोजित किए जाने के कारण विद्यार्थियों की शिक्षा की गुणवत्ता एवं मानक पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2024-25 से शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों (सीबीएसई एवं आईसीएसई विद्यालयों को छोड़कर) की कक्षा 5वीं एवं 8वीं की परीक्षाएं पुनः ली जाएं, ताकि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के उद्देश्य एवं लक्ष्य की पूर्ति की जा सके, जिसके लिए दिनांक 03/12/2024 को अनुमति/आदेश प्रदान/जारी किया जा चुका है। इस बात की पूरी आशंका है कि पीड़ित व्यक्ति/प्रस्तावित याचिकाकर्ता/गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान, राज्य सरकार के उक्त निर्णय को चुनौती देने के लिए याचिका दायर करके माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं तथा राज्य सरकार के उक्त निर्णय के विरुद्ध अंतरिम आदेश की भी प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसी याचिका दायर किए जाने की स्थिति में, न्याय के हित में यह आवश्यक होगा कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले कैवेटर/राज्य सरकार को सुनवाई का अवसर दिया जाए। कैवेटर को नोटिस देने का पता नीचे दिया जा रहा है।
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